हरियाणा सरकार ने गांवों के लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के स्वामित्व को कानूनी मान्यता देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व का निहितीकरण, अभिलेखीकरण एवं स्वामित्व अधिकारों का समाधान) नियम, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इन नियमों के लागू होने के साथ ही वर्ष 2025 में बने कानून का क्रियान्वयन शुरू हो सकेगा। नये नियमों के तहत राज्य के गांवों के लाल डोरा क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों का स्थायी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। लंबे समय सेजिन लोगों के पास संपत्तियों का कब्जा तो था, लेकिन उनके नाम कोई वैध स्वामित्व रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें अब कानूनी आधार पर मालिकाना हक दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्यग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना और वर्षों से लंबित स्वामित्व संबंधी विवादों का समाधान करना है।
लाल डोरा संपत्तियों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक
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