हरियाणा सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में नए आवासीय प्लॉट बनाने के लिए नई टाउन प्लानिंग योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कम से कम 5 एकड़ जमीन पर आवासीय प्लॉट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए जमीन तक पहुंचने वाली सड़क कम से कम 33 फुट चौड़ी होनी जरूरी होगी। योजना में प्लॉट का आकार 50 वर्गमीटर से 250 वर्गमीटर तक रखा गया है। लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए हर प्रोजेक्ट में कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट 150 वर्गमीटर या उससे छोटे रखने होंगे। प्रोजेक्ट क्षेत्र के अधिकतम 65 प्रतिशत हिस्से में आवासीय औरव्यावसायिक प्लॉट बनाए जा सकेंगे, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र केवल 5 प्रतिशत तक ही होगा। कॉलोनी के अंदर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर रखनी होगी। सरकार ने डेवलपर्स के लिए कुछ शुल्क भी तय किए हैं। उन्हें हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड (एचयूआईडीबी) को जांच शुल्क और विकास शुल्क जमा करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगेगी।
हरियाणा में प्लॉट काटने के नियम बदले, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन..
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