सरकार ने पटवारी भर्ती और सेवा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए प्रशिक्षण, वेतन, पोस्टिंग, पदोन्नति और विभागीय परीक्षा से जुड़े नियमों में व्यापक संशोधन कर दिया है। हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। नये नियमों को पहली जनवरी, 2025 से प्रभावी माना जाएगा। सबसे बड़ा फैसला प्रशिक्षण अवधि को लेकर हुआ है। अब नव नियुक्त पटवारियों को डेढ़ वर्ष के बजाय केवल एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। सरकार ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब नियुक्ति के साथ ही पटवारियों को फंक्शनल पे लेवल-2 के तहत 19 हजार 900 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। पोस्टिंग नियम बदले गए हैं। अब वे सभी जिलों को अपनी वरीयता सूची में शामिल कर सकेंगे। नये नियमों के तहत प्रत्येक अस्थायी रूप से नियुक्त पटवारी को विभागीय परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम चार अवसर मिलेंगे। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नये नियमों से भर्ती के बाद पटवारियों की फील्ड में तैनाती तेज होगी, रिक्त पद जल्दी भर सकेंगे।
पटवारी भर्ती का सिस्टम बदला ट्रेनिंग घटी, पहले दिन से वेतन, जल्दी प्रमोशन
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