प्रमोशन की मांग खारिज की; कहा- नियमों के तहत मिलता है, DSP रैंक के लिए मांगा प्रमोशन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जून 2019 से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) पद पर पिछली तारीख से प्रमोशन की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना किसी पक्षपात, धोखाधड़ी या शक्ति के दुरुपयोग के कर्मचारियों को पिछली तारीख से पदोन्नति का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता।
जस्टिस जगमोहन बंसल ने आदेश में कहा कि प्रमोशन सेवा की शर्तों का हिस्सा होते हुए भी अधिकार नहीं है और यह संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 16) के तहत नियमों के अनुसार दी जाती है। जब तक पक्षपात, धोखाधड़ी या शक्ति के दुरुपयोग को साबित नहीं किया जाता, तब तक पिछली तारीख से प्रमोशन नहीं दी जा सकती।
Haryana News: हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को HC से झटका:
0 Comments